GST रिटर्न देर से दाखिल करने पर जुर्माना: जानें पूरी जानकारीलेखक: सुधाकर कुमार, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट #IndianLawGuru
GST रिटर्न फाइल करने में देरी: क्या है समस्या?
वस्तु एवं सेवा कर (#GST) के तहत हर पंजीकृत करदाता को समय पर GST रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। यदि रिटर्न समय पर दाखिल नहीं किया गया, तो सरकार द्वारा जुर्माने और ब्याज का प्रावधान किया गया है। यह लेख उन सभी करदाताओं के लिए है जो GST रिटर्न देर से दाखिल करने के दंड और उससे बचने के उपाय जानना चाहते हैं।
GST रिटर्न लेट फाइल करने पर क्या होता है?
GST कानून के अनुसार, देरी से रिटर्न दाखिल करने पर दो प्रकार के चार्ज लगते हैं:
1. लेट फीस (#LateFees)
2. ब्याज (#Interest)
1. लेट फीस का प्रावधान
लेट फीस वह राशि है जो आपको रिटर्न फाइल करने में देरी के लिए सरकार को चुकानी पड़ती है। यह जुर्माना CGST और SGST दोनों के लिए लागू होता है।
सामान्य रिटर्न (GSTR-1, GSTR-3B):
₹50 प्रति दिन (₹25 CGST और ₹25 SGST)।
शून्य रिटर्न (Nil Return):
₹20 प्रति दिन (₹10 CGST और ₹10 SGST)।
उदाहरण:
यदि आपने जुलाई 2024 का GSTR-3B रिटर्न 10 दिन देरी से फाइल किया, तो लेट फीस होगी:
₹50 × 10 दिन = ₹500।
2. ब्याज का प्रावधान
यदि आपकी देय GST राशि समय पर जमा नहीं हुई है, तो आपको ब्याज देना होगा।
ब्याज दर: 18% प्रति वर्ष।
ब्याज की गणना: कुल GST देय राशि × (18%/365) × देरी के दिन।
उदाहरण:
अगर आपकी देय राशि ₹10,000 है और आप 30 दिन देरी से फाइल करते हैं:
ब्याज = ₹10,000 × (18/100) × (30/365) = ₹147।
GST रिटर्न समय पर फाइल न करने के दुष्प्रभाव
1. ई-वे बिल जनरेट करने में रोक:
रिटर्न देर से फाइल करने पर ई-वे बिल जनरेट नहीं हो सकता।
2. ITC का नुकसान:
आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट (#ITC) फ्रीज हो सकता है।
3. पंजीकरण रद्द होने का खतरा:
बार-बार देरी करने पर आपका GST पंजीकरण रद्द हो सकता है।
GST रिटर्न लेट फीस से बचने के उपाय
1. समय पर रिटर्न दाखिल करें।
GST पोर्टल पर कैलेंडर का उपयोग करें।
2. अलर्ट सिस्टम अपनाएं।
अपने फोन या ईमेल पर रिमाइंडर सेट करें।
3. GST प्रॉफेशनल की मदद लें।
अपने GST कार्य को सुगम बनाने के लिए #IndianLawGuru जैसे विशेषज्ञों से संपर्क करें।
निष्कर्ष
GST रिटर्न देर से फाइल करने से बचना न केवल आपकी कानूनी जिम्मेदारी है, बल्कि यह आपके व्यवसाय को सुचारु रूप से चलाने के लिए भी महत्वपूर्ण है।
यदि आपके पास GST से संबंधित कोई प्रश्न हैं या पेशेवर सलाह चाहिए, तो सुधाकर कुमार, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट से संपर्क करें और Indian Law Guru की सेवाओं का लाभ उठाएं।
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