GST रिटर्न देर से दाखिल करने पर जुर्माना: जानें पूरी जानकारीलेखक: सुधाकर कुमार, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट #IndianLawGuru
GST रिटर्न फाइल करने में देरी: क्या है समस्या? वस्तु एवं सेवा कर (#GST) के तहत हर पंजीकृत करदाता को समय पर GST रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। यदि रिटर्न समय पर दाखिल नहीं किया गया, तो सरकार द्वारा जुर्माने और ब्याज का प्रावधान किया गया है। यह लेख उन सभी करदाताओं के लिए है जो GST रिटर्न देर से दाखिल करने के दंड और उससे बचने के उपाय जानना चाहते हैं। GST रिटर्न लेट फाइल करने पर क्या होता है? GST कानून के अनुसार, देरी से रिटर्न दाखिल करने पर दो प्रकार के चार्ज लगते हैं: 1. लेट फीस (#LateFees) 2. ब्याज (#Interest) 1. लेट फीस का प्रावधान लेट फीस वह राशि है जो आपको रिटर्न फाइल करने में देरी के लिए सरकार को चुकानी पड़ती है। यह जुर्माना CGST और SGST दोनों के लिए लागू होता है। सामान्य रिटर्न (GSTR-1, GSTR-3B): ₹50 प्रति दिन (₹25 CGST और ₹25 SGST)। शून्य रिटर्न (Nil Return): ₹20 प्रति दिन (₹10 CGST और ₹10 SGST)। उदाहरण: यदि आपने जुलाई 2024 का GSTR-3B रिटर्न 10 दिन देरी से फाइल किया, तो लेट फीस होगी: ₹50 × 10 दिन = ₹500। 2. ब्याज का प्रावधान यदि आपकी देय GST राशि समय पर जमा नहीं हुई है,...